पीड़िता के अनुसार 31 मई 2024 को शाम 7 बजे ग्राम प्रधानपति कमलेश गुप्ता उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी से अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। प्रधानपति कमलेश गुप्ता ने उसकी पत्नी से कहा,”बहुत दूर-दूर रहती हो मुझसे शारीरिक संबंध बना लो, तुम्हारा
मकान भी बनवा दूंगा और पैसा भी नहीं लूंगा।” पत्नी के विरोध करने पर प्रधानपति ने धमकी दी कि “तुम्हारा पति अपाहिज है।तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे।” शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधानपति ने मनरेगा के मजदूरों को भेजकर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की।पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना सिंदुरिया में की।लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक,महराजगंज को लिखित शिकायत की।


जब न्याय नहीं मिला, तो शिकायतकर्ता ने न्यायालय में TOP156 (3) के तहत आवेदन दिया। इसके बाद न्यायलय के आदेश पर थाना सिंदुरिया में एफआईआर दर्ज की गई।
फिलहाल सिंदुरिया पुलिस ने ग्राम प्रधान अनीता देवी और उसके पति कमलेश गुप्ता और ग्राम सचिव अखिलेश द्विवेदी सहित अन्य लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 ( मारपीट),354 (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास), 420(धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 (a) एवं 92 (b) के तहत मुकदमापंजीकृत किया गया।

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