
प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार करते हुए एक गिरफ्तार।
अभियुक्त के पास से प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों में लालमुनिया – 37, लाल सर तोता – 2 व दो भारतीय देशी तोता बरामद किया गया
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत प्रजातियों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित है।
जनपद वासियों प्रतिबन्धित प्रजातियों को नहीं खरीदने की अपील की गयी।
प्रतिबन्धित प्रजातियों के अवैध व्यापार व खरीद / फरोख्त की जानकारी संस्थान के पते तथा दूरभाष पर देने की अपील।
रोहित सेठ
वाराणसी। वन मुख्यालय, वाराणसी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी ब्रह्मा गंगा घाट के पास प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल डॉ रवि कुमार सिंह वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक, वाराणसी वृत्त द्वारा वन सुरक्षा दल टीम को निर्देशित किया गया जिसमें श्री राजकुमार गौतम, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, वन दरोगा व अन्य स्टाफ द्वारा ब्रह्मा गंगा घाट पर छापामारी करते हुए रविदास घाट पर – 01 अभियुक्त रवि आलम पुत्र फतेह मोहम्मद, ग्राम व पो० – सिकन्दरपुर, थाना-चकिया, चन्दौली को प्रतिबन्धित प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया गया एवं अपनी अभिरक्षा में लिया गया।
बरामद किये गये प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों में लालमुनिया – 37, लाल सर तोता – 2 व भारतीय देशी तोता – 2 बरामद किया गया। बरामदशुदा पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-9 व 51 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया गया है जिसमें 03 साल से 07 साल की कारावास की सजा का प्राविधान है। जनपद वासियों से अनुरोध है कि वे प्रतिबन्धित पक्षियों को ना खरीदें व प्रतिबन्धित प्रजातियों के अवैध पक्षियों के व्यापार व खरीद / फरोख्त होने की स्थिति में कार्यालय के निम्न दूरभाष नम्बरों पर सूचना उपलब्ध करायें जिससे प्रतिबन्धित प्रजातियों के पक्षियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।