लखनऊ : स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर परिवहन महकमा सतर्क हो गया है। स्कूल बस, वैन के तेज रफ्तार में दौड़ने की ढेरों शिकायतें मिलने पर आरटीओ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के इंटरसेप्टर से स्कूल वाहनों की चेकिंग में 40 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में बस या वैन पकड़ी गई तो स्कूल की मान्यता तक रद्द करने की सिफारिश हो सकती है।परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के ओवर स्पीड मिलने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखेगा। अनुरोध किया जाएगा कि संबंधित स्कूल का वाहन बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। लिहाजा, स्कूल पर कार्रवाई की जाए।चालक स्पीड गवर्नर से छेड़छाड़ कर रहे स्कूली वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर से ड्राइवर छेड़छाड़ कर रहे हैं। 40 की रफ्तार तय होने पर स्कूली वाहन 70 से 80 किमी रफ्तार से चल रहे हैं, जो कि बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

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