बदायूँ/उत्तर प्रदेश : जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा विभागीय पोर्टल पर अकिंत पात्र गृहस्थी यूनिट की संख्या (एन0आई0सी0 रिपोर्ट) दिनांक 01-12-2022 के आधार पर जनपद बदायॅूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत माह फरवरी, 2023 (उठान माह जनवरी, 23) हेतु अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत 45221 राशनकार्डो के सापेक्ष 14 कि0ग्रा0 गेहॅूं, 21 कि0ग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड की दर से 633.094 मै0टन गेहॅूं, 949.641 मै0टन चावल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत 2240153 यूनिटों के सापेक्ष प्रति यूनिट 02.00 कि0ग्रा0 गेहॅूं एवं 03.00 कि0ग्रा0 चावल की दर से 4480.306 मै0टन गेहॅूं एवं 6720.459 मै0टन चावल का आवंटन निर्गत किया गया है।
दिनांक 01-12-2022 को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित यूनिटों के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप एवं अन्त्योदय योजना के 45221 राशनकार्डो के सापेक्ष खाद्यान्न का क्षेत्रवार ब्रेकअप संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार उचितदर विक्रेतावार ब्रेकअप जारी करते हुये इस प्रकार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण कराना सुनिश्चित करें कि माह फरवरी, 2023 (उठान माह जनवरी, 2023) से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लिए संलग्न क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रति कार्डधारक 14 कि0ग्रा0 गेहॅूं एवं 21 कि0ग्रा0 चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों को 2.00 कि0ग्रा0 गेहॅूं एवं 3.00 कि0ग्रा0 चावल (कुल 5.0 कि0ग्रा0) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति वितरित किया जाएगा।
शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डायवर्जन एवं कालाबाजारी आदि न हो। आवंटित खाद्यान्न का वितरण शासनादेशों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जायेगा। आवंटित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्व प्रेषित प्रारूप में माह की अन्तिम तारीख को जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा ।
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट आलोक मालपाणी (बरेली मंडल)
